कैथलएक स्थानीय कोर्ट ने कैथल में 1995 में दिनदहाड़े हुए एक कत्ल के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एडिशनल सैशन जज डॉ. नीलिमा शांगला ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि जींद जिले के रासिदा गांव के पोहलू को उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। जज ने कहा कि अगर वह जुर्माना अदा करने में नाकाम रहा तो उसे तीन साल कैद और भुगतनी होगी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक भूप सिंह और दलजीत सिंह की मदद से पोहलू ने धूप सिंह पर फायर किया था। बताया जाता है कि धूप सिंह ने 1995 में लाल पेओ मार्केट एरिया में पोहलू के पिता की हत्या कर दी थी। धूप सिंह को मारने के बाद ये तीनों वहां से भाग गए थे। कुछ वक्त बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया और मुकदमा चला। भूप सिंह और दलजीत सिंह को कोर्ट ने 2003 में दोषी पाया। पोहलू भगोड़ा रहा और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।