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हत्यारे को आजीवन कारावास

सादुलपुर: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आठ माह पूर्व तारानगर कस्बे में थावर नाथ की कुटिया में हुई हत्या के प्रकरण में भालाराम उर्फ भंवरलाल को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रकरण के दूसरे आरोपी लालचंद को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।

अपर लोक अभियोजक बृजमोहन शर्मा के अनुसार न्यायाधीश सुभाषचंद्र पुंज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद भालाराम उर्फ भंवरलाल मेघवाल को भादसं की धारा 450 तथा 302/34 में दोष सिद्धी पाए जाने पर सजा सुनाई, वहीं प्रकरण के दूसरे आरोपी लालचंद को उक्त धाराओं में संदेह का लाभ देकर बरी किया गया।

क्या था मामला

विजयकुमार पुत्र सीताराम वार्ड एक तारानगर ने 29 नवंबर 06 को पुलिसथाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके मकान के पास स्थित थावरनाथ की कुटिया में उसका छोटा भाई भंवरलाल (32) आठ वर्ष से वहीं रहता है। 28 नवंबर की शाम छह बजे भंवरलाल आरती के लिए गया तो वहां पर कई जने थे उनमें भालाराम उर्फ भंवरलाल पुत्र पूर्णाराम मेघवाल तथा लालचंद पुत्र भंवरलाल ब्राrाण भी थे। भालाराम व लालचंद शराब पीए हुए थे तथा उसके भाई के साथ झगड़ा कर रहे थे। वह इसे साधारण मानकर घर वापस आ गया। सुबह सात बजे पता चला कि भंवरलाल कुटिया में बनी रसोई में मृत पड़ा है। विजयकुमार ने लालचंद व भालाराम के विरुद्ध भंवरलाल की हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया।