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दोषी की जगह अनिल को जेल, आरोपी रिहा

फास्ट ट्रैक कोर्ट से बरी होने वाला रोहतक जिले का जागसी गांव निवासी अनिल जेल पहुंच गया, जबकि दोषी करार आरोपी रिहा हो गया। इस मामले का भंडाफोड़ सोमवार को उस समय हुआ जब उसे व दो अन्य को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। इस गड़बड़झाले का पता चलते ही कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार लोगों को फैसला सुनाने का निर्णय तत्काल स्थगित कर आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश बिमलेश तंवर ने गुरुवार को सिरसा के जयपाल की कार के आगे कार अड़ाकर 3.85 लाख रुपए लूटने के मामले में रोहतक के गांव सांघी निवासी गोगिन्द्र, बहराना निवासी बसंत और यूपी के बागपत के इंद्रीशपुर गांव निवासी गोपाल को दोषी करार दिया था जबकि रोहतक के इस्माइलपुर गांव निवासी जगफूल, चिड़ी गांव निवासी अनिल व जागसी निवासी अनिल को बरी कर दिया था। उस दिन जागसी का अनिल खुद को गोगिन्द्र बताते हुए गोपाल व बसंत के साथ पुलिस कस्टडी में जेल पहुंच गया और गोगिन्द्र्र बरी होने वाले चिड़ी गांव निवासी अनिल व जगफूल के साथ जेल से बाहर निकल आया था।

सोमवार को जब दोषी करार तीनों व्यक्तियों को सजा सुनने के लिए कोर्ट में पुलिस कस्टडी में लाया गया तो एक अधिवक्ता ने न्यायाधीश बिमलेश तंवर को बताया कि इन तीनों में से खुद को गोगिन्द्र बताने वाला युवक गोगिन्द्र नहीं बल्कि अनिल है। इस पर कोर्ट ने सजा सुनाने के बारे में फैसला 17 अगस्त तक टाल दिया और अनिल को पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस विभाग को एक पत्र लिखकर अनिल की तसदीक कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है।