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सुश की याचिका पर आदेश सुरक्षित

मुंबई. टोयोटा लैंड क्रूजर को मुंबई लाए जाने पर चुंगी न दिए जाने के मामले में ब्रह्न्मुंबई महानगरपालिका द्वारा ठोके गए जुर्माने के खिलाफ बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन द्वारा दायर की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश सुरक्षित कर लिया है।

मामले के अनुसार सुश की यह कार दुबई से आयात की गई थी जो चेन्नई बंदरगाह पर उतरी थी। इस पर महानगरपालिका ने केस दायर किया था कि कार को मुंबई बिना रजिस्ट्रेशन नंबर और चुंगी शुल्क अदा किए लाया गया है। इस केस के जवाब में सुश ने कहा था कि वे इस कार की मूल मालिक और आयातकर्ता नहीं हैं बल्कि वासु थमला से उन्होंने यह कार खरीदी है।

इसके बाद मामला और उलझा और महानगरपालिका के निरीक्षक सतीश राणा ने एफिडेविट दायर कर कहा कि थमला नाम का कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि उपलब्ध कराए गए मुंबई और चेन्नई के पतों पर इस नाम का कोई शख्स नहीं मिला है। इसके बाद सुश के वकील ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन बुक में इस आशय की जानकारियां हैं।

गौरतलब है कि आयात के समय कार के कम मूल्यांकन के सिलसिले में कस्टम विभाग को सुश पहले ही 20 लाख रुपए अदा कर चुकी हैं। सुश ने याचिका में कहा है कि वे चुंगी चुकाने के लिए तैयार हैं लेकिन बीएमसी उन पर मूल शुल्क के बजाय 10 गुना ज्यादा राशि का जुर्माना ठोक रहा है।





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