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डेरा प्रमुख की सुनवाई 4 अक्टूबर तक टली

अम्बाला सिटी साध्वी यौन प्रकरण व दोहरे हत्याकांड के मामले में फंसे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई मजिस्ट्रेट रामनिवास भारती की अदालत ने 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। शुक्रवार को उनकी पेशी निर्धारित थी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनको 31 अगस्त की पेशी के लिए छूट मिल गई।

उधर पत्रकार रामचंद छत्रपति हत्याकांड में फंसे प्रबंधक व उसके सहयोगी को अदालत ने सीबीआई के आग्रह पर मामले से डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने डेरा सच्च सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ साध्वियों का यौन शोषण करने तथा पत्रकार रामचंद छत्रपति व डेरा अनुयायी रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे। इन मामलों में डेरा प्रमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने डेरा प्रमुख को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर 31 अगस्त को तलब किया था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से डेरा प्रमुख ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्धारित पेशी की छूट दे दी। डेरा प्रमुख के वकीलों ने शुक्रवार को अदालत में हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े दस्तावेज जमा कराए थे, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी। दूसरी और रामचंद छत्रपति हत्याकांड में फंसे डेरा प्रबंधक इंद्रसेन व अवतार सिंह को अदालत ने सीबीआई के आग्रह पर डिस्चार्ज कर दिया। सीबीआई का तर्क था कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिसके कारण उनकी मामले में भूमिका सामने नहीं आ सकी।

क्या था मामला उल्लेखनीय है कि 2003 में सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में डेरा प्रमुख समेत चार लोगों को आरोपी बनाया था।





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