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वेणुगोपाल और रामदास को हाईकोर्ट की नोटिस

नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एम्स के निदेशक डा. वेणुगोपाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणी रामदास को कोर्ट की अवमानना के आरोप में नोटिस Venugopalजारी किया है। कोर्ट ने कहा कि संस्थान के रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तय करने का आदेश दिया गया था जिसे पूरा नहीं किया जा सका है।

जस्टिस गीता मित्तल ने एम्स के निदेशक पी वेणुगोपाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणी रामदास को 31 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने डा. मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अब तक एम्स में एडहॉक बेसिस पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो रही है।

मनोज कुमार ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तैयार करने की एक याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि छह सप्ताह के अंदर एम्स प्रबंधन रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तैयार करे।

उल्लेखनीय है रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर इन दिनों एम्स के निदेशक वेणुगोपाल और एम्स के प्रेसिडेंट और स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास के बीच शीत युद्ध जारी है। जहां वेणुगोपाल का कहना है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार उन्हें हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्री रामदास भी इस नियुक्ति के अधिकार पर अपना दावा जता रहे हैं।





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