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मुंबई.हिट एंड रन मामले में एलिस्टर परेरा को मुंबई हाईकोर्ट ने तीन साल के सश्रम कारावास के साथ ही पांच लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने परेरा को आत्मसर्पण करने के लिए कहते हुए उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है।
एलिस्टर परेरा ने अपनी गाड़ी से सड़क के किनारे सो रहे सात लोगों को कुचल दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने परेरा को मात्र छह महीने की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के इस फैसले का लोगों ने काफी विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की थी। चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार और जस्टिस रंजना देसाई की खंडपीठ ने यह सजा सुनाई।
गौरतलब है कि मुंबई के कार्टर रोड इलाके में परेरा की गाड़ी से कुचल कर सात लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के दिन परेरा खुद गाड़ी चला रहा था।