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मुंबई.
बांबे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में दोषी करार दिए गए एलिस्टर परेरा की जमानत याचिका खारिज कर दी। परेरा को हाईकोर्ट ने कल तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
एल्स्टिर परेरा ने शराब के नशे में धुत होकर मुंबई के कार्टर रोड इलाके में अपनी गाड़ी से 15 लोगों को कुचल दिया था। इनमें से सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि आठ लोग जख्मी हो गए थे।
परेरा ने कोर्ट के आदेश के बाद कल आत्मसर्पण कर दिया था। उसे आर्थर रोड जेल में रखा गया है। हाईकोर्ट ने परेरा पर पांच लाख रुपए जुर्माना देने के निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा है।