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सीईओ के निलंबन,सचिव को नोटिस

बिलासपुर सीईओ गीदम(दंतेवाड़ा) के निलंबन के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील सिन्हा ने आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव, आयुक्त एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा को नोटिस दिया है।

प्रकरण के अनुसार जनपद पंचायत गीदम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी(सीईओ) चंद्रशेखर शर्मा को 22 सितंबर 2006 से बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा सिविल न्यायालय में आपराधिक मुकदमा कायम होने पर दंतेवाड़ा कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। बाद में राज्य शासन की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई। चंद्रशेखर शर्मा ने अपने निलंबन को दो आधार पर चुनौती देते हुए वरिष्ठ वकील कनक तिवारी एवं जितेंद्र पाली के जरिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की।

याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता ने 2 जून से 4 जून 2006 को अभ्यावेदन देकर स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश की अनुमति मांगी थी। इससे पहले कलेक्टर के आदेश पर 1 जून को उसने जिला पंचायत कार्यालय में ज्वाइनिंग दी थी। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर उन्होंने 4 जून को दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अवकाश पर रहने की सूचना दी। 13 अप्रैल 2007 को स्वस्थ होने के बाद चंद्रशेखर शर्मा ने 3 जून 2007 को विभाग को आवेदन देकर अपना निलंबन समाप्त करने की मांग की।

आवेदन में जिला न्यायालय द्वारा 8 मई 2007 को आपराधिक प्रकरण समाप्त करने तथा सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण 1966 की धारा 9(1) 9-5(ए) के तहत निलंबन से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र जारी नहीं होने पर निलंबन वापस लेने के प्रावधानों का जिक्र किया गया। विभाग द्वारा निलंबन वापस नहीं लेने पर इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।





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