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नशे में धुत होना अपराध का बहाना नहीं

नई दिल्ली:court सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जघन्य या क्रूर अपराध का कोई आरोपी यह बहाना बनाकर सजा से बच नहीं सकता कि घटना के वक्त वह नशे में धुत था। हालांकि जस्टिस आरवी रवींद्रन और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने यह कहते हुए तिहरे हत्याकांड के मुजरिम एक रिटायर्ड कांस्टेबल की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया कि उसका अपराध आवेश में आकर किया गया था।

क्या मामला था : 16 फरवरी, 2003 को देशराज और चांद सिंह नामक व्यक्ति की बीवियों में हुए झगड़े ने इस कदर खूनी रूप ले लिया कि देशराज ने चांद सिंह की बीवी मंजीत कौर और उसके दो भाइयों- भगवान सिंह और लाल सिंह को गोली से उड़ा दिया। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में देशराज के परिवार के अन्य सदस्यों को तो बरी कर दिया। उसे मौत की सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने यह सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट में देशराज ने सिर्फ मौत की सजा को चुनौती दी थी।





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