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नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इनर्जी को मुंबई ट्रांस हार्बर प्रोजेक्ट के लिए निविदा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। जस्टिस एसएस कपडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिल अंबानी की रिलायंस इनर्जी को यह अनुमति प्रदान की।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को अलग रखते हुए रिलायंस इनर्जी को यह आदेश अदया कि वह तीन महीने के अंदर इस परियोजना के लिए वित्तीय निविदा दाखिल करे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2600 करोड़ की इस परियोजना से रिलायंस इनर्जी के दावे को खारिज कर दिया था। रिलायंस इनर्जी ने हुंडई इंजीनियरिंग कॉपपोरेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर इस परियोजना के लिए निविदा दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को अलग रखते हुए रिलायंस इनर्जी को यह आदेश अदया कि वह तीन महीने के अंदर इस परियोजना के लिए वित्तीय निविदा दाखिल करे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2600 करोड़ की इस परियोजना से रिलायंस इनर्जी के दावे को खारिज कर दिया था। रिलायंस इनर्जी ने हुंडई इंजीनियरिंग कॉपपोरेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर इस परियोजना के लिए निविदा दाखिल की थी।