धौलपुर: गुरुवार को बाबू महाराज पर होने जा रही महापंचायत के लिए जिला कलेक्टर आशुतोष एटी पेडणोकर तथा पुलिस अधीक्षक देवेंद्रसिंह ने सशर्त अलग-अलग अनुमति जारी की है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी की गई अनुमति में कहा गया है कि पुलिस एक्ट की दफा 30 के अधीन सभा का संचालन जो व्यक्ति करेगा वह हिदायतों को साथ रखेगा तथा सक्षम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के मांगने पर दिखाएगा। सभा स्थल नहीं बदला जाएगा। सड़क के नियमों की पालना करनी होगी। पुलिस अधिकारी आदेश देगा तो उसके हिसाब से यातायात संचालित होगा। आम सड़क पर रुकावट पैदा नहीं की जाएगी, तेज गति से हार्न नहीं बजाए जाएंगे, आतिशबाजी नहीं की जाएगी तथा ऑडियो, वीडियो कैसेट नहीं चलाए जाएंगे। हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा और न ही कोई व्यक्ति हथियार या आपत्तिजनक सामग्री लेकर जाएगा।
इसी तरह आपत्तिजनक नारे और भाषण सभा में नहीं होंगे और न ही भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे। आयोजक उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे तथा विशेष परिस्थितियों में इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
यह जिला कलेक्टर की परमीशन
जिला कलेक्टर आशुतोष एटी पेडणोकर द्वारा जारी की गई परमीशन में कहा गया है कि धारा १४४ का आयोजकों को अक्षरश पालन करना होगा तथा महापंचायत में शामिल होने वाले लोग भी इसका पालन करेंगे। महापंचायत के आयोजन स्थल पर पहुंचने तथा वहां से वापिस आने के लिए तय किए गए मार्ग में परिवर्तन मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जा सकेगा। वाहनों की पार्किग की व्यवस्था भी मजिस्ट्रेट परिवर्तन कर सकते हैं। सभा में अनुचित व अशोभनीय भाषण नहीं दिए जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों के आदेशों की पालना की जाएगी।
जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट के आदेशों में कहा गया है कि यदि इन निर्देशों की पालना में उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
* गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को महापंचायत के लिए परमिशन मांगी गई थी, जो मंगलवार की शाम को जारी कर दी गई है। महापंचायत स्थल पर शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आयोजकों की है। यदि कुछ भी अनहोनी होती है या परमिशन में दिए गए निर्देशों की अवहेलना होती है तो कानून अपना काम करेगा।
- देवेंद्रसिंह, पुलिस अधीक्षक धौलपुर