नई दिल्ली.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले पर हमले के आरोपी और लश्करे ताइबा के आतंकवादी मोहम्मद अशफाक को मौत की सजा सुनाई है।
इस मामले में मोहम्मद अशफाक की पत्नी रहमाना युसुफ फारुकी समेत छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अशफाक ने कोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व के फैसले को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2000 केा लश्करे ताइबा के आतंकवादियों ने नई दिल्ली स्थित लालकिले पर हमला किया था। इस हमले में सेना के दो जवान और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।कोर्ट ने अशफाक को भारत के खिलाफ षडयंत्र, आपराधिक षडयंत्र, समेत कई तरह के आरोपों में दोषी पाया।