मुंबई:
बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहरूख खान और गेट्रर मुंबई की महानगर पालिका को अवैध कब्जा मामले में नोटिस जारी किया।
नोटिस में कोर्ट ने सवाल पूछा है कि शाहरुख के बंगले के साथ लगने वाली गलियां 3 फुट संकरी कैसे हो र्गइ। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
मुंबई की एक एनजीओ ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि शाहरुख के बंगले के निर्माण से उसके साथ लगने वाली गलियां संकरी हो गई हैं। इससे वहां लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।