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पूर्व शिक्षामंत्रीवर्मा के हत्यारे को उम्रकैद

खंडवा. पूर्व शिक्षामंत्री किशोरीलाल वर्मा और उनकी पत्नी वीणा वर्मा के हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदू उर्फ भगवान पिता तुकाराम को शुक्रवार को उम्रकैद सुनाई गई जबकि उसके सहयोगी रमेशचंद मोजीलाल गूजर निवासी अहमदपुर खैगांव को बरी कर दिया गया। चंदू को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया और 500 रुपए अर्थदंड भी दिया गया।

विशेष न्यायाधीश यू.सी. जैन द्वारा दिए गए फैसले को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक कुरे ने की।

फ्लैश बैक
खेड़ीघाट पर की गई थी हत्या
21 अक्टूबर 2006 को विवेकानंद आश्रम के सामने खेड़ीघाट पर नर्मदा स्नान हेतु पहुंचे तत्कालीन विधायक किशोरीलाल वर्मा और उनकी पत्नी वीणा वर्मा की धारधार हथियार से चंदू ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह छुरा नर्मदा में फेंककर भागने लगा तो लोगों ने पकड़कर पहले उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।

चंदू के साथी के रूप में रमेश गूजर भागने के लिए मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ था। चंदू के पकड़े जाने पर रमेश अकेला ही भाग निकला जिसे पुलिस ने चार दिन बाद गिरफ्तार किया था।

इसलिए की थी हत्या
चंदू और वर्मा दंपति के बीच लेन-देन का विवाद था। आरोपी मिस्त्री का काम करता था। वर्मा दंपति की पाउच फैक्टरी के भवन में उसने काम किया था। चंदू के मुताबिक उसे 13 हजार रुपए लेना था। इसी विवाद के चलते उसने हत्या की थी।

हाई कोर्ट से जमानत
रमेश की 21 अगस्त को ही हाई कोर्ट से जमानत हो गई थी। फैसले के समय वह पूरे समय कोर्ट में मौजूद था और उसने स्वयं को पूरी तरह निर्दोष बताया।

आक्रोशित हो गया चंदू
फैसले के बाद मीडियाकर्मियों द्वारा प्रतिक्रिया पूछी गई तो चंदू एक पत्रकार को मारने दौड़ा। पुलिस के साथ कोर्ट पहुंचे चंदू के क्लीन शेव्ड चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। हालांकि फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद उसकी मां, पत्नी व बच्चे रोने लगे। गांव के कुछ अन्य लोग भी थे।

>> -न्याय की जीत हुई है। आरोपी को मृत्युदंड दिए जाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
-दीपक कुरे, विशेष लोक अभियोजक





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