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बाल विवाह रोकने की पावर एसडीएम को

चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने राज्य के सभी एसडीएम को बाल विवाह मनाही अधिकारी की भी शक्तियां दे दी हैं। सामाजिक सुरक्षा और महिला व बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां कहा कि सभी एसडीएम अपनी ड्यूटी के साथ-साथ बाल विवाह मनाही एक्ट-2006 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

इस फैसले के मुताबिक, बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी सब-डिवीजनों में बाल विवाह मनाही अधिकारी को इस मामले में मदद देंगे।





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