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डेरे का सौदा: मामा लाओ, भांजी ले जाओ!

चंडीगढ़. साध्वियों से यौन शोषण और दो हत्याओं के मामलों में फंसे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर अब सीबीआई के मुख्य गवाह खट्टा सिंह की 22 वर्षीय भांजी सुमिंदर कौर को डेरे में जबरन रोकने का आरोप लगा है।

सुमिंदर कौर को जब उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजन डेरे से लेने पहुंचे तो डेरा प्रबंधक ने उसे नहीं जाने दिया। डेरामुखी ने शर्त रखी कि वह खट्टा सिंह की भांजी को तभी जाने देंगे जब उसके परिजन खट्टा सिंह को डेरे के हवाले कर देंगे। इस संबंध में बाकायदा डेरामुखी के खिलाफ खट्टा सिंह की बहन सुखजीत कौर ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटी को डेरामुखी से छुड़वाने और उसे सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर डेरामुखी, डेरा प्रबंधक पृथ्वी सिंह, सिरसा के एसपी से 5 अक्टूबर को जवाब तलब किया है।

सर्च करने के निर्देश हाईकोर्ट ने वारंट अफसर नियुक्त कर उसे डेरे में जाकर लड़की को सर्च करने के आदेश दिए हैं। सिरसा के एसपी और एसएचओ (सदर) को निर्देश दिए हैं, वे कोर्ट द्वारा नियुक्त वारंट अफसर को सुमिंदर को डेरे से तलाशने में मदद करें।

लड़की से करें पूरी पूछताछ : हाईकोर्ट ने वारंट अफसर को निर्देश दिए हैं कि सुमिंदर से उसकी उम्र के अलावा यह पूछें की क्या उसे डेरामुखी ने उसे रोक कर रखा था। अगर वह कहे की उसे अवैध तरीके से रोका गया था तो उसे तुरंत रिहा करवाएं।

जाने से रोका:

सोमवार को हाईकोर्ट में दायर याचिका में खट्टा सिंह की बहन सुखजीत कौर का कहना था कि उसके पति जगजीत सिंह की मौत 16 सितंबर की रात हुई थी। उनका परिवार पहले डेरा प्रेमी था। उनकी बेटी सुमिंदर कौर अब भी डेरे में है।

उसके पिता की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए सुमिंदर को लेने जब उसका चचेरा भाई मनमोहन डेरे में गया तो वहां डेरा प्रबंधक पृथ्वी सिंह ने उसे सुमिंदर से नहीं मिलने दिया। इसके बाद सुमिंदर की छोटी बहन ने डेरे पर सुमिंदर से 18 सितंबर सुबह 9 बजे मोबाइल नंबर 9888206455 और फोन नंबर 01666245688 पर पिता की अंतिम क्रिया में न आने का कारण पूछा तो उसके बताया कि उसे यहां पर भारी सुरक्षा में रोक कर रखा गया है। सुखजीत कौर का कहना है कि सुमिंदर के पिता का भोग 25 सितंबर को है और डेरामुखी उसे भोग पर भी नहीं आने देगा।

हाईकोर्ट ने मांगा था एफिडेविट : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप और दो हत्याओं के मामलों में डेरामुखी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने संबंधी दिए आदेशों में डेरामुखी को यह एफिडेविट देने को कहा था कि वे इन मामलों से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।





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