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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई पंजाब में ही होगी। मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रोपड़ में चल रहे भ्रष्टाचार मामलों को सुनवाई के लिए किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस विजेंद्र कुमार जैन व महेश ग्रोवर का कहना था कि याचिकाकर्ता ऐसा ठोस कारण नहीं बता सका, जिससे मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए।
खंडपीठ का कहना था कि याचिकाकर्ता खुद एक राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे में इसमें कोई जनहित भी नहीं लगता। फैसले में कोर्ट का यह भी मानना था कि इस केस की ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि इसे सुनवाई के लिए दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। खंडपीठ ने कहा है कि केवल गवाहों के पलटने से ही किसी मामले को दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अपनी याचिका में मान का कहना था कि बादल के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पंजाब में निष्पक्ष तौर पर नहीं हो सकती।
मान का आरोप था कि बादल केस को प्रभावित कर रहे हैं इसी वजह से इस मामले से जुड़े ज्यादातर गवाह अपने बयानों से मुकर रहे हैं। उनका यह भी आरोप था कि इस समय इस मामले की जांच एजैंसी भी बादल के इशारों पर ही काम रही है इसलिए बादल और उसके परिवार के खिलाफ रोपड़ की अदालत में चल रहे सभी मामलों को पंजाब के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए।