कोटा. जिला प्रशासन ने गुर्जर आंदोलन को देखते हुए शहर में 15 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इसमें हथियार लेकर चलने पर रोक के साथ ही दूसरे समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करने पर भी रोक रहेगी।
कलेक्टर आलोक ने बताया कि गुर्जर समाज को जेल भरो आंदोलन के लिए अनुमति नहीं दी गई है, इसके बावजूद वे गिरफ्तारी देने पर आमादा हैं। इसलिए धारा 144 लागू करके प्रशासन ने गिरफ्तारी देने वालों को रखने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली है।