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मास्टर प्लान का रास्ता साफ

इंदौर. लंबे समय से सरकार के पास अटका इंदौर का मास्टर प्लान इसी सप्ताह जारी हो सकता है। प्रारूप में व्यापक फेरबदल के बाद भी सरकार आपत्ति बुलाने के बजाय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) एक्ट की धारा 19(5) के तहत अंतिम रूप देकर प्रकाशित करना चाहती है।

सूत्रों के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के पहले प्लान हर हालत में प्रकाशित करने की मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की इच्छा के चलते सरकार ने टीएंडसीपी एक्ट की धारा 19(2) के तहत आपत्तियां बुलाने के बजाय धारा 19(5) के तहत सीधे प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

सरकार के इस फैसले से प्लान को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी करके बैठे लोगों की राह आसान हो जाएगी। उनका कहना है आपत्तियां बुलाना भी प्रक्रिया का हिस्सा है तो फिर सीधे अंतिम रूप क्यों दिया जा रहा है। प्रचलित व्यवस्था के मुताबिक भी संशोधन के बाद तीस दिन में आपत्तियां बुलाना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक जुलाई2007 में प्रकाशित प्रारूप में व्यापक फेरबदल किए गए हैं। 1991 के प्लान में ग्रीन बेल्ट, औद्योगिक उपयोग और पब्लिक-सेमी पब्लिक (पीएसपी) उपयोग के लिए दर्ज जमीनों को यथावत रखा है।

सड़कें भी उतनी ही चौड़ी :
नए प्लान में ज्यादातर सड़कों की चौड़ाई भी पुराने प्लान के मुताबिक ही रखने का फैसला हुआ है। कुछ मार्गो के आसपास आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि वहां पहले से बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।





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