मुंबई.हिट एंड रन मामले में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सजा प्राप्त एलिस्टर परेरा को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
वर्ष 2006 में हुए रन एंड हिट मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने परेरा को तीन साल सश्रम कारावास और पांच लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी। मुंबई हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ परेरा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
परेरा ने कार्टर रोड में अपनी कार से करीब 14 लोगों को कुचल दिया था। इनमें सात लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने परेरा को छह माह कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद यह मामला मुंबई हाईकोर्ट में पहुंचा जहां परेरा की सजा और कड़ी कर दी गई।
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