पटना.पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद को यहां की स्थानीय अदालत ने लगभग 12 साल पहले गोपालगंज के डीएम की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया है।
आनंद मोहन और लवली आनंद बिहार की सत्ताधारी दल जनता दल (युनाइटेड) से जुड़े हुए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामकृष्ण राय ने धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 147 (दंगा फसाद) और 427 के तहत इन लोगों को दोषी करार दिया। सभी दोषियों की सजा अदालत तीन अक्टूबर को तय करेगी।
इस मामले में जिन लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया है उनमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, लवली आनंद के अलावा लालगंज विधानसभा क्षेत्र से जनता दल (युनाइटेड) के विधायक मुन्ना शुक्ला, पूर्व विधायक अखलाक अहमद, शशि शेखर और अरुण कुमार सिन्हा शामिल हैं।
गौरतलब है कि 1994 के दिसंबर माह में बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता छोटन शुक्ला की हत्या के बाद अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ ने राजमार्ग से गुजर रहे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णय्या को घेर लिया था और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी थी।
जिस वक्त यह घटना घटी उस समय आनंद मोहन, लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला आदि वहीं मौजूद थे। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने भीड़ को कृष्णय्या की हत्या के लिए उकसाया था। आनंद मोहन उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष थे।