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Chhattisgarh
Raipur Raipur दुर्ग. सांसद ताराचंद साहू को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अभय कुमार गुप्ता को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुप्ता को आज गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश नीलमचंद सांखला की अदालत में पेश किया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर 9 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
एसीबी ने सांसद साहू को 5 लाख रुपए रिश्वत देते उद्योगपति पवन लाखोटिया को 3 अगस्त 07 को गिरफ्तार किया था। लाखोटिया एक महीने की अंतरिम जमानत पर है। डिप्टी कमांडेंट गुप्ता की ओर से उनके वकील चेतन चंद्राकर ने कोर्ट से जमानत पर छोड़ने का निवेदन करते हुए कहा कि आरोपी शासकीय सेवक है।
उसके फरार होने की संभावना नहीं है। एफआईआर में अभियुक्त का नाम नहीं है। विशेष लोक अभियोजक (एसीबी) विजय कसार ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि प्रार्थी सांसद साहू के बयान में आरोपी के विरुद्घ पर्याप्त साक्ष्य हैं। टेप रिकार्ड में भी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित है। जिसमें अभियुक्त डिप्टी कमांडेंट के अपराध में संलिप्तता का पता चलता है।
उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पवन लाखोटिया को हाईकोर्ट द्वारा मेडिकल ग्राउंड में एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले में अनुसंधान लंबित है।
ऐसे में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि डायरी के अवलोकन से पता चलता है कि प्रार्थी सांसद ताराचंद साहू के बयान में साक्ष्य है।
सांसद जैसे जनप्रतिनिधि को रिश्वत का प्रलोभन देने का प्रयास किया गया हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
कटक में तैनात
डिप्टी कमांडेंट अभयकुमार गुप्ता पिता मदन गुप्ता एक महीने से केआरडीसी मुंडली (कटक) में पदस्थ हैं। इसके पहले वे बीएसपी में पदस्थ थे। निरीक्षक अनिल कुमार पाठक के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने उसे अपराध क्रमांक 12/07 धारा 12 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत गिरफ्तार किया।