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स्कूलों में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध के निर्देश पहुंचे

उदयपुर. शारीरिक दंड पर प्रतिबंध के निर्देश शहर के स्कूलों में पहुंच गए हैं। सरकार ने 3 अक्टूबर को स्कूलों में छात्रों को शारीरिक दंड देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था।

शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक कार्यालय के अनुसार शिक्षामंत्री घनश्याम तिवाड़ी के निर्देश स्कूल में भेज दिए हैं। यह निर्देश बीते दिनों सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्रों को शारीरिक दंड देने की घटनाओं के मद्देनजर दिए गए।

ज्ञात रहे कि उच्चतम न्यायालय ने भी स्कूलों में शारीरिक दंड पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश थे। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव सुधीर भार्गव ने शिक्षा उप-निदेशकों को जारी पत्र में निर्देश दिए कि वे संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को इस बात के लिए पाबंद करें कि शिक्षक किसी भी हाल में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड न दें।

दिशा-निर्देश के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला भी दिया गया है। शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) डॉ. श्यामसिंह मंडलिया ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।

शिकायत पेटी के निर्देश
शिक्षा सचिव ने स्कूलों में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि शिकायत कर्ता अपनी शिकायतों से अवगत करा सकें।

अभिभावक परिषद की बैठक अनिवार्य
स्कूलों में प्रतिमाह शिक्षक-अभिभावक परिषद की बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन स्कूलों में शिक्षक-अभिभावक परिषद नहीं बनी हुई है वहां इसका गठन कर दिया जाए।





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