भोपाल. राजधानी में सीलिंग की आहट शुरू हो गई है। रहवासी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर अंतत: नगर निगम ने बुधवार को अरेरा कालोनी में तीन मामलों में पांच नोटिस जारी कर दिए हैं।
नोटिस में उन्हें व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर गाज गिर सकती है।
जबलपुर उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई के बाद नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने ई-3/23 स्थित नर्मदा हास्पिटल और ई-3/74 व 75 पर चल रहे शिवानी आटोमोबाइल के संचालकों व मकान मालिकों को यह नोटिस दिए हैं।
नोटिस में कहा गया है कि अगले तीन दिनों में निर्धारित भू उपयोग के अलावा की जा रही अन्य गतिविधियां बंद कर दी जाएं। अन्यथा नगर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा।
क्या है मामला
रहवासी क्षेत्र अरेरा कालोनी के ई-3 सेक्टर के अनेक भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसे लेकर ई-3 निवासी शांतिलाल छाजेड़, जीएस पुरी, एसपी चौहान, एएल संचेती, एस भगवान सिंह, संजीव जैन, जसबीर सिंह, विजय व्यास, एमएस सलूजा, आरएस पगारे व एसआर वाकनकर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
याचिका के अनुसार कानूनन रहवासी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकतीं। इसमें ई-3 के तीन मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने की मांग की गई थी।
इस मामले में उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक वर्मा व जस्टिस केएस चौहान की युगलपीठ ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जिन स्थानों पर मास्टर प्लान का उल्लंघन हुआ है, वहां भी निगम अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकता।
अब तक क्या हुआ
नगर निगम ने पिछले वर्ष अरेरा कालोनी में 148 लोगों को आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर नोटिस थमाए थे। आराधना नगर में भी करीब आधा दर्जन लोगों को ऐसे नोटिस दिए गए थे।
नजूल ने भी अरेरा कालोनी क्षेत्र में लीज की शर्र्तो का उल्लंघन करने पर करीब पांच दर्जन मकान मालिकों को नोटिस दिए थे। न्यू मार्केट में भी इसी तरह के कुछ नोटिस दिए गए थे। लेकिन शहर के बाकी इलाकों के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं की गई।
आगे क्या हो सकता है
नगर निगम के इन नोटिस के बाद उन स्थानों पर भी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है, जहां रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि अन्य रहवासी स्थानों की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगाएंगे।