अजमेर. लोहाखान इलाके में पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर उसके पिता से दो लाख रुपए रंगदारी की मांग करने के मामले में आरोपी नफीस चिश्ती और
उसके साथी रज्जाक व खुर्शीद कुड़ी की जमानत अर्जी जिला एवं सेशन न्यायालय ने खारिज कर दी।
सेशन न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने मामले में अभियुक्त लोहाखान निवासी रज्जाक व खुर्शीद की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई की थी। इस मामले में नफीस चिश्ती ने भी अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की थी। न्यायाधीश ने अर्जी खारिज कर दी।
लोहाखान निवासी शराफुद्दीन उर्फ मामू की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
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