इंदौर.
जिला कोर्ट ने राष्ट्र ध्वज अपमान के मामले में फिल्म अभिनेता आमिर खान की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को अस्वीकार कर दी। कोर्ट ने आमिर के खिलाफ पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
वकील शैलेंद्र शर्मा ने एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी के कार्यक्रम में देर रात तक राष्ट्रीय ध्वज लहराने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वी.एस. मुवेल की कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें आमिर के अलावा कंपनी के दो पदाधिकारी भी आरोपी हैं।
वकील सुरेश कांगा के अनुसार आमिर ने दोस्त रवि नाशानी के माध्यम से अर्जी दाखिल की थी लेकिन उसे अधिकृत नहीं किया था। इस पर हमारे द्वारा उठाई गई आपत्ति को सही मानते हुए कोर्ट ने बुधवार को अर्जी को अस्वीकार कर दिया।