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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur बिलासपुर. पत्नी को थप्पड़ मारने वाले ग्रामीण को अपर सत्र न्यायाधीश एमडी जगदल्ला ने 5 साल कठोर कारावास से दंडित किया है। थप्पड़ खाने के बाद पत्नी बेहोश हो गई। उसे हास्पिटल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
चकरभाठा के सेंवार निवासी 35 वर्षीय मन्नूलाल वर्मा का 7 मई 2007 को पत्नी शकुनबाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसने तैश में आकर शकुनबाई को थप्पड़ मार दिया। मार खाने के बाद वह बेहोश हो गई तो उसे हास्पिटल ले जाया गया।
वहां जांच के बाद डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर चकरभाठा पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 304, 201, 176 के तहत अपराध कायम किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पति को 5 साल कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।