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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur बिलासपुर. तीन बार वारंट जारी होने के बाद भी एसपी द्वारा तामील नहीं कराने पर अदालत ने इसे पुलिस कर्तव्यों की उपेक्षा माना है। एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया गया है।
नवम अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) एके सिंघल ने अदालत के आदेश के बावजूद एसपी प्रदीप गुप्ता द्वारा वारंट तामील नहीं करने पर इसे पुलिस कर्तव्यों की उपेक्षा करार दिया है।
अदालत ने कहा है कि क्यों न आपके विरुद्ध विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। स्पष्टीकरण देने के लिए एसपी श्री गुप्ता को 26 अक्टूबर का समय दिया गया है।
इससे पहले अदालत में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 130/07 में अभियोजन विवेचक उपनिरीक्षक मोहम्मद नासिर बाठी के साक्ष्य हेतु 500 रुपए का जमानती वारंट 29 अगस्त 2007 को जारी किया गया था।
कोर्ट ने एसपी को 12 सितंबर तक वारंट तामील करने का आदेश दिया था। एसपी द्वारा 12 सितंबर तक वारंट तामील नहीं की गई तो 13 सितंबर को पुन: जमानती वारंट जारी किया गया।
इसकी तामीली के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की गई थी। पूर्व में जारी वारंट की तामील नहीं होने पर संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। इस बार भी एसपी द्वारा वारंट तामील नहीं कराया गया और न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
29 सितंबर को एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक रूप से पूर्व के कर्तव्यों में कोताही बरतने पर स्पष्टीकरण देने कहा गया था। इस बार भी एसपी द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई और 9 अक्टूबर तक न तो स्पष्टीकरण किया गया, न ही वारंट की तामीली की गई।