News
Metros
Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्राचार्य पदों के लिए 22 से 29 अक्टूबर तक आयोजित इंटरव्यू पर लगाई गई रोक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा ली है। कोर्ट ने विभिन्न स्थानों पर साक्षात्कार की पहले से निर्धारित प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। रोक हटने से कई अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी कैंडीडेट्स निर्धारित तिथि के अनुसार ही साक्षात्कार स्थल पर पहुंच सकते हैं। उन्हें इंटरव्यू की जगह और तारीख की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।
छूटे कैंडीडेट्स का इंटरव्यू बाद में
प्रवक्ता ने साफ किया कि इन पदों के लिए जिन कैंडीडेट्स के इंटरव्यू की तारीख 17 से 19 अक्तूबर के लिए निर्धारित थी और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के कारण उनका इंटरव्यू नहीं हो सका था, उनके लिए इंटरव्यू की तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी।