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आमिर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

इंदौर. khan राष्ट्रध्वज अपमान के मामले में जिला कोर्ट ने अभिनेता आमिर खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। वकील शैलेंद्र शर्मा ने रात तक राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वी.एस. मुवेल के समक्ष परिवाद लगाया था।

इसमें आमिर के अलावा निजी ऑटोमोबाइल कंपनी के दो पदाधिकारी भी आरोपी हैं। मामले में कोर्ट ने आमिर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जिसमें मंगलवार को उपस्थित होना था।

श्री शर्मा के वकील सुरेश कांगा के अनुसार आमिर ने मुंबई में होने तथा वारंट तामील नहीं होने की दलील देकर उपस्थिति से माफी का आवेदन लगाया था लेकिन कोर्ट ने दोनों इसे पर्याप्त आधार नहीं माना।

आमिर की ओर से कोर्ट में वकील पत्र पेश हो चुका है जिससे जाहिर है कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी है। फिर भी वे अनुपस्थित रहे। इसे देखते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।





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