देहरादून.
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में आज देहरादून की निचली अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अमरमणि त्रिपाठी फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।
मामले के दो अन्य अभियुक्त संतोष राय और रोहित चतुर्वेदी को भी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में इस मामले के एक आरोपी प्रकाश पांडे का बरी कर दिया गया। जस्टिस वीवी राय ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि समेत पांच लोग आरोपी बनाए गए थे।
इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले लखनऊ से ट्रांसफर कर देहरादून की अदालत को सौंप दिया गया था। मधुमिता की मां और बहन ने आरोप लगाया था कि अमरमणि और उनकी पत्नी अपने गृह प्रदेश में मामले को प्रभावित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि लखनऊ के पेपर मिल कालोनी स्थित आवास में मधुमिता की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। मधुमिता कवियत्री थीं और वे अमरमणि त्रिपाठी की करीबी थीं।
फैसले से संतुष्ट नहीं हैं निधि
मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कहा कि वे अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। निधि ने कहा कि अमरमणि ने जिस तरह का अपराध किया है उसके लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
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