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पुलिस पर फायर करने वालों को कठोर कारावास

बीकानेर. अवैध हथियारों से लैस होकर पुलिसकर्मियों पर फायर करने के बीस माह पुराने मामले में बीकानेर निवासी रामचन्द्र बिश्नोई व जयप्रकाश बिश्नोई को सात साल के कठोर कारावास और 1500-1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में मोहम्मद अमीन को अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त व अन्य आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया गया है।

22 जनवरी, 2006 को पांचू पुलिस थाना एसएचओ विक्रमसिंह को मुखबिर के जरिये सूचना मिली थी कि भगोड़ा जयप्रकाश उर्फ जेपी बिश्नोई व रामचन्द्र बिश्नोई बोलेरो गाड़ी में अवैध हथियार लेकर कूदसू गांव की रोही में घूम रहे हैं।

एसएचओ ने नोखा सीओ से सशस्त्र पुलिस जाप्ता मंगवाया और अपनी सर्विस रिवाल्वर व कारतूस लेकर स्टाफ के साथ कूदसू गांव की ओर रवाना हो गया। कुदसू गांव की रोही पहुंचने पर पक्की सड़क के पास बोलेरो गाड़ी नजर आई। पुलिस की गाड़ी को पीछा करते देख बोलेरो में सवार लोगों ने फायर किए।

जवाब में पुलिस ने भी गोलिया चलाईं। जिससे बोलेरो गाड़ी का टायर फट गया। इसके बावजूद आरोपी गाड़ी को तेज गति से चलाते रहे। बाद में बोलेरो गाड़ी एक पेड़ से टकराकर रुक गई और पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिए थे। फास्ट ट्रेक संख्या एक के पीठासीन अधिकारी शिवचरण भूषण ने रामचन्द्र व जयप्रकाश बिश्नोई को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 तथा बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों ने अदालत में बयान दिए। राज्य की ओर से पैरवी एडवोकेट शिवचंद भोजक ने की।





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