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हीरानगर मामले में टीआई की अग्रिम जमानत नामंजूर

इंदौर. हाई कोर्ट जस्टिस एस.सी. व्यास ने मंगलवार को हीरानगर थाने में पिटाई से हुई घनश्याम मंडलोई की मौत के आरोपी टीआई डी.पी. अहिरवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट में अहिरवार की ओर से जयसिंह, सरकार की ओर से मनोज द्विवेदी तथा घनश्याम की ओर से अविनाश शिरपुरकर ने पैरवी की। ऐसी स्थिति में अहिरवार को या तो थाने पर गिरफ्तारी देना होगी या सीधे कोर्ट में समर्पण करना होगा।

आरोपी पुलिसकर्मियों को पेश होने का अंतिम मौका
हीरानगर पुलिस थाने में पिटाई से हुई घनश्याम मंडलोई की मौत के आरोपी तत्कालीन टीआई डी.पी.अहिरवार आरक्षक रवि यादव, शैलेंद्र बैस और शैलेंद्र सिसौेदिया अब भी मजिस्ट्रियल जांच में हाजिर नहीं हुए।

जांच अधिकारी एसडीएम बी.बी.तोमर ने बताया उन्हें हाजिर होने के लिए अंतिम मौका 16 नवंबर को दिया गया है। इसके पहले जारी नोटिस थाने द्वारा फरार बताकर तामील नहीं हुए इसलिए इस बार नोटिस उनके घरों में चस्पा कर तामील करवाया गया। इसके बाद भी यदि वे हाजिर नहीं हुए तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।





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