नई दिल्लीदिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की नर्सरी कक्षा में प्रवेश के संबंध के दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए इनमें सुधार की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस एमके शर्मा और जस्टिस संजीव खन्ना की डिवीजन बेंच ने कहा कि दिशा-निर्देशों में यह तो साफ उल्लेख किया गया है कि प्रवेश के लिए बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, लेकिन माता-पिता का इंटरव्यू न लेने पर चुप्पी साध ली गई है।
ऐसा लगता है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों की बजाय माता-पिता का इंटरव्यू लेंगे। सरकार ने यह साफ क्यों नहीं किया कि माता-पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसकी बजाय स्कूल प्रबंधन उनसे सिर्फ सामान्य बातचीत करेगा।
बेंच ने कहा कि दिशा-निर्देश कुछ हद तक अस्पष्ट हैं, इसलिए इनमें सुधार की जरूरत है। बेंच ने हिदायत दी कि सरकार सोमवार तक दिशा-निर्देशों की शब्दावली में संशोधन करके उन्हें कोर्ट में पेश करे।