इंदौर.
यदि आपने देवउठनी ग्यारस (छोटी दीवाली) पर पटाखे फोड़े तो जेल जाना पड़ सकता है। शादी-ब्याह भी बगैर शोर-शराबे के ही करना होंगें। सांवेर उपचुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इन सब पर रोक लगाई है। एडीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में 18 दिसंबर तक आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।
21 नवंबर को देव उठनी ग्यारस है। एडीएम रमेश भंडारी ने बताया त्योहार के मद्देनजर आतिशबाजी के लिए छूट देने पर बाद में विचार किया जाएगा। प्रतिबंध के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा। यह प्रावधान नगर निगम सीमा, नगर पंचायत क्षेत्र से ग्रामीण रास्ते पर जाने वाले लोगों पर भी लागू होगा।
राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति की रैली या सभा और ध्वनि विस्तारकों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। बारात के साथ ही कहीं भी आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। किसी भी धर्म, संगठन या समुदाय विरोधी पर्चे बांटने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थल पर चार से ज्यादा लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है।
उम्मीदवारों को देना होंगे शपथ पत्र:
उपचुनाव के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ पत्र के जरिये आपराधिक कृत्यों, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना होगी।
जमा होंगे शस्त्र :
सांवेर विधानसभा क्षेत्र तथा उससे लगे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रहने वाले लाइसेंसी शस्त्रधारियों को उपचुनाव के दौरान शस्त्र थाने पर जमा कराना होंगे। ये निर्देश कलेक्टर विवेक अग्रवाल ने जारी किए हैं।