नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों व सांसदों सहित चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा अल्लाह के नाम पर शपथ ग्रहण करने में कुछ भी गलत नहीं है। चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन और जस्टिस आरवी रवींद्रन की बेंच ने केरल के 13 विधायकों द्वारा अल्लाह के नाम पर शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि संविधान ‘अल्लाह’ के नाम पर शपथ की अनुमति नहीं देता क्योंकि इसमें केवल ‘गॉड’ शब्द का उपयोग किया गया है। इसलिए शपथ केवल ‘गॉड’ के नाम पर ली जा सकती है।
अंग्रेजी नहीं जानने वाले तब क्या करेंगे?अदालत ने याचिकाकर्ता मधु पेरुमला से जानना चाहा कि वे लोग क्या करेंगे जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और अंग्रेजी नहीं जानते। ऐसे में किसी विधायक या सांसद द्वारा अल्लाह के नाम पर शपथ लेने में गलत क्या है? इसके पूर्व केरल हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी थी।