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लिंग परिवर्तन करवा लड़की बना

जालंधर. वह पैदा तो लड़का हुआ, पर हाव-भाव लड़कियों जैसे थे। मजाक उड़ाए जाने से बचने और अपने अंदर मौजूद लड़की को सामने लाने के लिए उसने लिंग परिवर्तन करवा लिया। 22 साल का यह लड़का शुक्रवार शाम तक लड़की बन चुका था।

इस सैक्स परिवर्तन को अंजाम दिया जालंधर के घई अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डा. गुरविंदर सिंह सैनी और उनकी टीम में शामिल जनरल सर्जन डा. यू.एस. घई, यूरोलॉजिस्ट डा. एच.एस. भूटानी और एनैस्थेटिस्ट डा. जे.एस. माटा ने।

डा. घई ने बताया, जालंधर की अनीता (काल्पनिक नाम) की बचपन से ही पहचान स्पष्ट नहीं थी कि वह लड़का है या लड़की? छह महीने से उसका मनोवैज्ञानिक उपचार भी चल रहा था। मनोवैज्ञानिक की हरी झंडी मिलने के बाद ही लिंग परिवर्तन किया गया। डा. सैनी ने बताया कि अनीता की ब्रैस्ट खुद-ब-खुद विकसित हो जाएंगी और चेहरे के बाल भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे।

इस अस्पताल में अब तक सैक्स परिवर्तन के लिए चार ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें एक लड़की को लड़का बनाया जाना भी शामिल है।

कुछ ऐसा हुआ परिवर्तन :

प्लास्टिक सर्जन डा. गुरविंदर सिंह सैनी के मुताबिक, लिंग की तीनों मुख्य नसों को अलग कर दिया गया। लिंग की ऊपरी चमड़ी को उलटकर महिला गुप्तांग का आकार दिया गया। लिंग की मुख्य पाइप को ऊपर बनाकर पेशाब की नली में बदल दिया और नीचे वैजाइना बना दी। अंडकोष की चमड़ी को वैजाइना के आसपास फ्लैप के रूप में बना दिया गया।

एडवोकेट विजय प्रभाकर ने कहा कि ऐसे रिश्ते ज्यादा देर नहीं टिकते। इन शादियों को सामाजिक और कानूनी मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि वे सैक्स की बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाते। देश में गे-मैरिज मान्य नहीं है।

लिंग परिवर्तन के बाद स्थिति लड़के से लड़की बनने के बाद वह सैक्स तो कर सकती है, लेकिन गर्भाशय व ओवरी विकसित नहीं होने के कारण बच्च पैदा नहीं कर सकती। ऐसे ही, लड़की से लड़का बनने के बाद तैयार लिंग मूत्रत्याग करने में ही प्रयोग हो सकता है।

ये किया जाता है इस प्रक्रिया में

लड़के से लड़की : लिंग की त्वचा से लड़की का गुप्तांग बनाते हैं।

लड़की से लड़का : चार मेजर आपरेशन किए जाते हैं, जिनमें पहला ब्रैस्ट रिमूवल, दूसरा यूटरस रिमूवल, तीसरा ओवरी रिमूवल और चौथा बाजू से मांस लेकर लिंग तैयार करते हैं।

अब मैं शादी कर सकूंगी लड़की बनने के बाद अनीता का कहना है कि वह भी शादी कर सकेगी। बचपन से उसमें लड़कियों जैसे हाव-भाव थे, जिसके चलते लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब वह लड़की बनने के बाद कोई अच्छी नौकरी करना या फिर डांस प्रोफैशन में जाना चाहती है।

लिंग परिवर्तन में कानूनी पक्ष डा. घई के मुताबिक, लिंग परिवर्तन के लिए कानून की इजाजत की जरूरत नहीं है। ऐसे करवाने वाला बालिग होना चाहिए। किसी साइकैट्रिस्ट की मंजूरी और अस्पताल के डिस्चार्ज कार्ड के साथ सिविल सर्जन से सैक्स चेंज का सर्टिफिकेट जरूरी होता है।

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, एक लिंग के दो लोग शादी करते हैं तो गैर-कानूनी है। लिंग बदलकर शादी करने के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। -मनदीप सचदेवा, एडवोकेट





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