रोहतक. लड़का पैदा होने की शर्तिया दवा देने का दावा करने वाले धनवंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल के संचालक को लोअर कोर्ट ने एक साल की कैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
धनवंतरी अस्पताल के संचालक डा. सत्यनारायण के खिलाफ सीएमओ कार्यालय ने 29 जुलाई 2007 को स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया था कि उक्त डा. पीएनडीटी एक्ट के बाद भी लड़का और लड़की में भेदभाव दर्शाकर इलाज और परामर्श देता है।
अदालत ने डा. सत्यनारायण को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने अभी आरोपी डाक्टर को गिरफ्तार नहीं किया है। सीएमओ डा.एससी बतरा के अनुसार हरियाणा में पीएनडीटी एक्ट के तहत सजा होने का यह दूसरा मामला है। इससे पूर्व पलवल के एक डाक्टर को सजा सुनाई जा चुकी है।