इंदौर. रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने रतलाम रेल मंडल के चार अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामला आपातकालीन (वीआईपी) कोटे का टिकट कन्फर्म नहीं करने का है। इसे लेकर प्रभावित व्यक्ति ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
अशोककुमार जैन को 11 नवंबर को इंदौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस से जाना था और टिकट प्रतीक्षा सूची में था। उन्होंने आपातकालीन कोटे का आवेदन किया लेकिन किसी और का टिकट कन्फर्म कर दिया। इस पर श्री जैन ने स्पेशल रेलवे कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिस पर कोर्ट ने चारों अधिकारियों के खिलाफ जीआरपी में मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
डीएसपी, रेलवे पुलिस एस.एस. चौहान ने बताया श्री जैन के परिवाद पर रतलाम रेल मंडल के डीआरएम प्रभातकुमार वाजपेयी, वाणिज्यिक प्रबंधक प्रदीप बैनर्जी, सहायक प्रबंधक चंद्रप्रकाश पाल और पी.आर.ओ सी. नितिन डेविड के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
चारों अधिकारियों के खिलाफ शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए लिस्ट में हेराफेरी और आपातकालीन कोटे के दुरुपयोग का प्रकरण दर्ज किया है। विवेचना के लिए रेलवे टी.आई. एम.एम. बड़गुर्जर रतलाम गए हैं।
मामला सबज्यूडिस है इसलिए..
>> मामला सबज्यूडिस है और फैसले की कॉपी भी नहीं मिली इसलिए कुछ कह नहीं सकते।
- सी. नितिन डेविड, पीआरओ
अयोग्य व्यक्ति को पात्र बनाकर दिया लाभ
परिवादी श्री जैन के वकील संजय जैन ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था रेलवे अधिकारी ने आपातकालीन कोटा नियमानुसार आवंटित नहीं करते हुए अयोग्य व्यक्ति को पात्र बताकर दे दिया। इसके लिए असत्य अभिलेख निर्मित किया। स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट बी.के. पालोदा द्वारा जारी आदेश पर चारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।