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ट्रेन में चेन खींचने पर रेलवे को हर्जाना आदेश

ग्वालियर. मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह याची डा. निर्मला छत्रसाली एवं नारायणी छत्रसाली की चेन एवं मंगल सूत्र लुटने पर 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करे।

डा. निर्मला छत्रसाली अपनी वृद्ध मां नारायणी छत्रसाली के साथ छपरा एक्सप्रेस से आरक्षित कोच में 2 अप्रैल 2006 को लखनऊ से ग्वालियर आ रही थी, कानपुर के पास गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलने पर दो अनधिकृत व्यक्तियों ने कोच में घुसकर डा. निर्मला छत्रसाली का मंगलसूत्र एवं उनकी मां नारायणी छत्रसाली की सोने की चेन लूट ली।

टीसी को इसकी शिकायत करने एवं पुलिस रिपोर्ट करने के पश्चात जिला फोरम ग्वालियर में क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का आवेदन दिया गया था। जिला फोरम ने शिकायत निरस्त कर दी थी। इसपर याची ने अधिवक्ता मुकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता एवं अंकित पाटनी के माध्यम से राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग में अपील प्रस्तुत की।

अपील की सुनवाई कर आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि रेलवे का यह कहना गलत है कि कोच में अनधिकृत व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया था जबकि सामान्यत: यह देखा जाता है कि आरक्षित स्लीपर कोच में अनधिकृत रूप से व्यक्ति प्रवेश करते हैं और सुरक्षा गार्ड का तब अता-पता ही नहीं रहता।

टिकटों की जांच करने के उपरांत टीसी भी नहीं मिलते। राज्य आयोग के सदस्य प्रमिला एस कुमार एवं सदस्य जेपी व्यास ने अपील स्वीकार करते हुए आदेशित किया कि रेलवे याचीगण को पच्चीस हजार रुपए व ब्याज एवं पांच हजार रुपए वकील की फीस एक माह में अदा करे।





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