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इस्लामाबाद: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के इमरजेंसी के निर्णय पर मुहर लगाते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति के वफादार जजों की पेनल ने कहा कि मुशर्रफ ने इमरजेंसी का निर्णय राज्य और लोगों के हित में लिया, क्योंकि बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण देश की कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने मुशर्रफ को निर्देश दिए कि वे शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाएं। कोर्ट ने इससे एक दिन पहले ही राष्ट्रपति के पिछले माह हुए पुनर्निवाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इससे उनके सेना की वर्दी उतारकर एक सिविलियन राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हुआ था।