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शिक्षकों को बैठक में बुलाने पर भी रोक

ग्वालियर. प्रदेश के किसी भी जिले में अब कोई भी अधिकारी न तो शिक्षकों को बैठक के नाम पर बुलाएगा, न डाक लगाने के नाम पर। शिक्षकों को भी अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि वे स्कूल समय में न तो अधिकारी से मिलेंगे, न कोई दूसरे काम के लिए स्कूल छोड़ेंगे।

राज्य शिक्षा आयुक्त राधेश्याम जुलानिया ने सभी जिलों के अधिकारियों को इस आशय के आदेश भेजे हैं। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले श्री जुलानिया ने शिक्षकों के प्रशिक्षण व चुनाव संबंधी काम पर भी रोक लगा दी थी।

आयुक्त द्वारा 22 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा शिक्षकों को डाक वितरण व बैठकों में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। कुछ जिलों से इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं कि शिक्षक मध्याह्न् भोजन सामग्री व वेतन लेने आदि के लिए स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। अब यदि ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि शिक्षक स्कूल समय में कक्षाएं न छोड़ने पाए। श्री जुलानिया ने 19 नवंबर को भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद जिले के परियोजना समन्वयक केके दीक्षित को नोटिस जारी कर दिया है।

नोटिस में कहा गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश मिलने के बाद भी सर्व शिक्षा अभियान के खाते न तो स्टेट बैंक में खुलवाए गए, न दूसरी बैंकों में खाते बंद कराए गए। श्री जुलानिया ने इसे वित्तीय अनियमितता व गंभीर कदाचरण माना है। उन्होंने कहा है कि नोटिस का उत्तर 26 नवंबर तक समक्ष में या फिर लिखित तौर पर प्रस्तुत किया जाए। ऐसा न करने की स्थिति में श्री दीक्षित की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी जाएगी।





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