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गन लाइसेंस मामले में कार्यवाही के आदेश

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की एकल पीठ ने कलेक्टर द्वारा गन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन खारिज करने के मामले में नियमानुसार, यथाशीघ्र विचार करने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार अंबिकापुर निवासी विनय कुमार सिंह ने अपने पिता लालबाबू सिंह तथा मामा जगमोहन सिंह की हत्या के बाद अपने गन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उसके पास रिवाल्वर तथा बारह बोर की दो लाइसेंसी बंदूकें हैं। इसके साथ ही उसने ठेकेदारी के कार्य से लगातार दौरा करने तथा परिवार की सरुक्षा के लिए शासन से पुलिस-सुरक्षा की भी मांग की।

अंबिकापुर कलेक्टर ने इस मामले में पुलिस की उस रिपोर्ट के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित है। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार ने कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य रूप से दो आधार बताए, जिसके मुताबिक उसके पिता व मामा की हत्या हो जाने के बाद उसके व परिवार पर मंडराते खतरे का जिक्र किया गया। इसी प्रकार राज्य शासन की उस रिपोर्ट का प्रत्युत्तर दिया गया, जिसमें उसके विरुद्ध तीन आपराधिक प्रकरण लंबित होना बताया गया है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि दो आपराधिक प्रकरणों में उसे दोष-मुक्त किया जा चुका है। उसके विरुद्ध केवल एक आपराधिक प्रकरण लंबित है।





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