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Shekhawati Shekhawati खेतड़ी. अपर जिला मोटर दुर्घटना वाद प्राधिकरण न्यायालय ने शुक्रवार को एक फैसले में बीमा कंपनी को 29 लाख 45 हजार रुपए बतौर क्लेम देने के निर्देश दिए। न्यायधीश योगेशचंद्र स्वामी ने कलाखरी निवासी सविता की ओर से दायर क्लेम याचिका पर उसके पति विक्रमसिंह की सड़क दुर्घटना में मौत पर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि देने के निर्देश दिए।
मामले के अनुसार सविता ने एक जनवरी, 05 को सिंघाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने लिखाया था कि उसके पति मोटर साइकिल पर गांव से सिंघाना जा रहे थे। सिमनी गांव के पास ट्रैक्टर चालक डूमडौली (बहरोड़)निवासी कश्मीरीलाल ने तेज गति से ट्रैक्टर चलाकर उसे टक्कर मार दी। जिस कारण उसके पति को गंभीर रूप से घायल हो गए तथा इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि मृतक विक्रम अपने परिवार का मुखिया था। पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल उसी पर थी। ऐसे में उसके परिवार की आर्थिक रूप से भरपाई के लिए बीमा कंपनी 29 लाख 45 हजार रुपए की राशि मय नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। पीड़िता की तरफ से पैरवी राजेश यादव ने की।