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निगम कमिश्नर की कार कुर्क होगी

जालंधर. फैसले के बाद प्रभावित पक्ष को मुआवजा न देने वाले तीन लोगों के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम ने वीरवार उनकी संपत्ति कुर्क करने के वारंट जारी किए। इनमें नगर निगम, वाहन विक्रेता भगत फोर्ड और गिल-संधू ट्रांसपोर्ट कंपनी शामिल है। फोरम अध्यक्ष एम.एम भल्ला ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के वैल्फ को वारंट भेजकर संपत्ति कुर्क करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। फोरम ने आर्डर में कंडीशन भी लगाई है कि अगर मुआवजे की रकम पेश की जाए, तो कुर्की रोक ली जाए।

पहला केस
नगर निगम के खिलाफ बाग आहलूवालिया निवासी मनमोहन सिंह पुत्र परमानंद ने उपभोक्ता फोरम के 31 जुलाई 2007 को सुनाए फैसले के आधार पर एग्जीक्यूशन फाइल की। इस आधार पर फोरम ने नगर निगम कमिश्नर की कार (नं. पीबी08-ए.वाई-3496) तथा सहायक कमिश्नर की कार (पीबी08-ए.ई-0033) को कुर्क करने का आदेश जारी किया। फोरम ने नगर निगम को आदेश दिया था कि वह मनमोहन सिंह को सेवा में कोताही बरतने के बदले दो लाख रुपए मुआवजा अदा करे, लेकिन नगर निगम ने फैसला लागू नहीं कराया।

दूसरा केस
95, न्यू जवाहर नगर, जालंधर निवासी इन्द्रजीत भंडारी पुत्र सरदारी लाल ने सेवा में कोताही बरतने पर जीटी रोड स्थित भगत फोर्ड के खिलाफ केस फाइल किया, जिसका फैसला 4 जून 2007 को सुनाया गया। फोरम ने भगत फोर्ड को आदेश दिया कि वह इन्द्रजीत को 25 हजार रुपए मुआवजा अदा करे लेकिन भगत फोर्ड वालों ने ऐसा नहीं किया। फैसले के आधार पर फाइल एग्जीक्यूशन के चलते फोरम ने अब कंपनी शोरूम का एयर कंडीशनर, फर्नीचर व डैस्कटॉप कम्पयूटर कुर्क करने का आदेश दिया है।

तीसरा केस
अमन नगर, जालंधर स्थित कृष्णा इंडस्ट्रीज वालों की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने मैस. गिल संधू ट्रांसपोर्ट को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए 11 नवंबर 1999 को 14,181 रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश जारी किया था। फैसले के बाद मुआवजा न मिलने पर इंडस्ट्रीज मालिकों ने एग्जीक्यूशन फाइल की जिस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी का फर्नीचर, एयर कंडीशनर व पंखे आदि कुर्क करके संबंधित पक्ष को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।





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