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‘प्रवीण को मिले सजा-ए-मौत’

मुंबई. भाजपा नेता प्रमोद महाजन की हत्या के मुख्य आरोपी प्रवीण महाजन के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से सजा-ए-मौत की मांग की है।

सेशन कोर्ट में हत्याकांड की सुनवाई के दौरान आखिरी दलील रखते हुए अभियोजन पक्ष के विशेष वकील नितिन प्रधान ने कहा कि यह स्वीकार किया जा चुका है कि प्रवीण घटनास्थल पर मौजूद थे और उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर से ही गोलियां चलाई गई थीं।

प्रधान ने कहा कि घटना के तुरंत बाद प्रवीण ने पुलिस के सामने समर्पण भी कर दिया था और अपने घायल भाई को चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराने के बारे में बिलकुल नहीं सोचा। इससे साफ जाहिर होता है कि हत्या के इरादे से ही गोली चलाई गई थी। अभियोजन पक्ष सोमवार को भी जिरह करेगा।





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