नई दिल्ली.एम्स के पूर्व निदेशक वेणुगोपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नाटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर केंद्र को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के साथ पूरे मामले को जनवरी के मध्य तक कोर्ट में रखने का निर्देश दिया।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक एम्स के नए कार्यकारी निदेशक केके डोगरा अपने पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि वेणुगोपाल जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। बेंच ने कहा कि अब चूंकि एम्स बिल कानून बन चुका है ऐसे में इस पर कोई भी फैसला दे पाना मुश्किल होगा।