मुंबई.फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी द्वारा शिरडी के पास खरीदी गई जमीन को श्रीरामपुर के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट नंदकुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को गैरकानूनी
घोषित कर दिया। इस फैसले से रानी मुखर्जी के 35 लाख रुपए पानी में डूब गए हैं। हालांकि अदालत ने रानी के सामने दंड के रूप में 21 लाख रुपए जमा कर जमीन का मालिकाना हक हासिल करने का विकल्प भी रखा है।
रानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। दिसंबर 2005 में रानी मुखर्जी ने 33 लाख रुपए में शिरडी के पास यह जमीन अपने पिता राम मुखर्जी के नाम पर खरीदी थी। रानी ने इस जमीन के लिए स्टैम्प डच्यूटी और रजिस्ट्रेशन के रूप में 1 लाख 33 हजार रुपए भी चुका दिए थे। बाद में जमीन की रजिस्ट्री कराते समय रानी को पता चला कि यह कृषि भूमि है, जो किसान के अलावा किसी और को बेची नहीं जा सकती।