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कन्या भ्रूण हत्या पर होगी उम्रकैद

नई दिल्ली. गर्भ में ही बच्चियों का गला घोंट देने वालों को अब उम्रकैद की सजा हो सकती है। कन्याभ्रूण और नवजात कन्या शिशुओं की हत्या की बढ़ती घटनाओं कन्या भ्रूण हत्या पर होगी उम्रकैदको गंभीरता से लेते हुए सरकार इस जुर्म के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने जा रही है।

हालांकि सरकार ने अल्ट्रासाउंड मशीनों को जीवन रक्षक मानते हुए इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास ने शुक्रवार को राज्यसभा में गांधीवादी निर्मला देशपांडे के सवाल पर कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्रीय सलाहकार समिति की 12 दिसंबर को होने वाली बैठक में उम्रकैद की सजा की सिफारिश की जा सकती है।

ज्यादा मामले : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कन्या नवजात शिशुओं की हत्या के मामलों की शिकायत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, खासकर दक्षिण दिल्ली से ज्यादा आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ‘वैसे इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए कानून नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और सिर्फ बेटे की चाह जैसे पूर्वाग्रह में भी बदलाव की जरूरत है।’ अभी पीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर को 5 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

क्या है हकीकत
* देश की विभिन्न अदालतों में सैकड़ों ऐसे मामले लंबित होने के बावजूद पिछले लगभग 13 सालों में सिर्फ एक दोषी को सजा हुई है।
* इस अवधि में देशभर में सिर्फ 54 क्लीनिक सील किए गए, जो बाद में कुछ समय बंद रहने के बाद फिर खुल गए।
* इस पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी ने छह सालों में सिर्फ 38 स्थानों पर निरीक्षण किए।

यूं घटा सैक्स रेशो:
वर्ष- स्त्री- पुरुष
1981- 962- 1000
1991- 945- 1000
2001- 927- 1000
(आंकड़े प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या)





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